
Indore News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर शहर (Indore City) में सत्ताधारी भाजपा (BJP) के एक नेता को सट्टेबाजी (Betting) का केंद्र चलाने की छूट देना एक टीआई को भारी पड़ गया. दरअसल, भाजपा (BJP) नेता द्वारा सट्टा संचालित किए जाने के मामले में जब डीसीपी जोन 2 को भनक लगी तो उन्होंने एक मीटिंग में पहले खजराना पुलिस थाना प्रभारी को इस पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए, लेकिन जब उनके आदेश के बाद भी सट्टेबाजी का संचालन बदस्तूर जारी रही तो स्पेशल पुलिस टीम से रेड डलवाई गई. इस दौरान वहां से लाखों रुपए का सट्टा बरामद किया गया. इसके बाद खजराना पुलिस थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया
पुलिस उपायुक्त इन्दौर महानगर जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा के कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 22 मई को सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा इन्दौर महानगर जोन-2 के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन कर थाना खजराना क्षेत्र के अशरफी कॉलोनी में 12 लाख रुपए से ज्यादा का सट्टा पकड़ा गया. जिस पर से थाना खजराना में भादवि की धारा 419 के तहत अपराध संख्या 450 2024 दर्ज की गई है. इस मामले में पब्लिक गैंबलिंग एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. उक्त सट्टा थाना क्षेत्र में खुलेआम बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसकी सूचना आमजन के अलावा अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई. इसके बाद उक्त प्रकरण में पुलिस टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 मोबाइल और सट्टा पर्ची के 9 बंडल भी जब्त किए हैं. इंदौर के खजराना पुलिस थाना क्षेत्र में जो सट्टा पकड़ा गया है. उसका मुख्य आरोपी सलीम मंसूरी भाजपा नेता है.
थाना खजराना प्रभारी को पाया गया दोषी
थाना खजराना क्षेत्र में बड़े पैमाने का सट्टा संचालित हो रहा था, जिसको रोकने में खजराना के थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव असफल मानते हुए उनकी कार्य के प्रति लापरवाही और थाना क्षेत्र में नियंत्रण के अभाव के साथ ही संदिग्ध कार्रवाई को प्रथम दृष्टया स्पष्ट पाने पाया गया, जो उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह को इंगित करता है.
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थाना प्रभारी को किया गया निलंबित
लिहाजा, थाना खजराना क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खुलेआम चल रहे सट्टे को रोकने में थाना प्रभारी के असफल होने और थाना क्षेत्र में नियंत्रण का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. प्रथम दृष्टया कदाचरण स्पष्ट पाए जाने पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 और पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 221 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार खजराना थाना के प्रभारी निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र इन्दौर से संबंद्ध कर दिया गया है. निलंबन अवधि में शासकीय सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे.
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