
Madhya Pradesh News : इंदौर में एक बार फिर से तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित महिला के पति ने धमकी देते हुए तीन बार तलाक... तलाक... तलाक कहकर नाता तोड़ लिया. इस मामले को लेकर पीड़िता ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
2021 में हुई थी शादी, एक वर्ष का है बेटा
इंदौर के खजाना थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने खुद थाने जाकर पति के खिलाफ तीन तलाक कानून के तहत प्रकरण दर्ज कराया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 2021 में ही महिला की शादी हुई थी और उनका एक 1 वर्ष का बेटा भी है. बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय पीड़ित महिला के पति नाजिम द्वारा शादी के बाद से ही महिला को दहेज प्रताड़ना सहित कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था. महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई थी, जिसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा था. इसी बीच पीड़ित महिला का पति महिला को धमकी देते हुए उसके पीहर (मायके) पहुंच गया और वहां पर महिला के घर की दहलीज पर खड़े होकर तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया. शिकायत के आधार पर अब पुलिस पीड़ित महिला के पति की तलाश में जुटी है.
2018 से लागू है तीन तलाक कानून
बता दें कि जब हमारे देश में तीन तलाक कानून लागू हुआ था तब कहा गया था कि 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले में तीन तलाक से संबंधित आए हैं या आएंगे, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा. इस कानून के तहत तीन तलाक बोलना गैरकानूनी कर दिया गया है. अब कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को तीन तलाक नहीं दे सकता है.
जब संसद में यह बिल पास हुआ था उसके बाद पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा था कि 'पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है. सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है. इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं.'
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