Lokayukta Police News: इंदौर (Indore) लोकायुक्त पुलिस को गुरुवार बड़ी सफलता मिली. लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 और 61(2) BNS तहत कार्रवाई करते हुए एक लाख की रिश्वत लेते हुए एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की. लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई आवेदक चाणक्य शर्मा की ओर से पुष्पेंद्र साहू जूनियर इंजीनियर पर लगाए गए आरोप के आधार पर की है.
दरअसल, आवेदक चाणक्य शर्मा की ओर से मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के जोनल कार्यालय सुभाष चौक में कार्यरत जूनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र साहू के विरुद्ध एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से की थी.
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यह है मामला
आवेदक ने मकान में एक नए घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत मंडल में आवेदन किया था. जूनियर इंजीनियर पुष्पेंद्र साहू ने आवेदक के मकान का सर्वे करने के बाद व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन पैनल से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के एवज में आवेदक से रिश्वत की मांग रखी. इसके बाद पुष्पेंद्र साहू को उनके कार्यालय में पदस्थ आउटसोर्स से नियुक्त कर्मचारी अजहरुद्दीन कुरैशी के जरिए आवेदक से एक लाख रुपये रिश्वत की राशि प्राप्त करते पकड़ा गया. आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 एवं 61(2)BNS के तहत कार्रवाई गई.
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