Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इंदौर से सांसद शंकर लालवानी (Shanakr Lalwani) के खिलाफ एक चुनाव याचिका दायर की गई है. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष भी इंदौर सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ भी एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई है. यहां दूसरी बार निर्वाचित हुए सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ चुनाव याचिका धर्मेन्द्र सिंह झाला ने दायर की है. दरअसल झाला ने इंदौर लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन भरा था लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिसका उन्होंने विरोध भी किया था. इस याचिका में सांसद के निर्वाचन कों शून्य कराने की मांग की गई है.
दायर याचिका में यह है मांग
इंदौर से सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ इस याचिका में सेना से रिटायर्ड धर्मेन्द्र सिंह झाला ने जो मांग की है, उसमें बताया है कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से बतौर उमीदवार नामांकन भरा था. लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय ने उनका फॉर्म खारिज कर दिया था.
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फर्जी तरीके से निरस्त करवाया नामांकन
अधिवक्ता ने बताया कि उनका साफ सुथरा बैकग्राउंड है. चुनाव में जनता उन्हें पसंद भी कर रही थी. इसलिए सत्तापक्ष ने उनका नामांकन फर्जी तरीके से निरस्त करवा दिया. पूर्व में प्रशासन से CCTV फुटेज की मांग भी की गई है. उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI)में जानकारी मांगी है, जो उन्हें अब तक नहीं मिली है. और वह प्रथम अपील में भी गए हैं. अब देखना क्या होगा कि चुनाव की इस को स्वीकार किया जाता है या नहीं और कब सुनवाई होती है.
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