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This Article is From Mar 11, 2025

महू हिंसा मामले में दो आरोपियों पर लगा NSA, उपद्रवियों के खिलाफ इंदौर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई; धारा 163 लागू

Mhow Violence Update: इंदौर कलेक्टर ने हिंसा के दो उपद्रवियों पर एनएसए के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं, धारा 163 भी लागू कर दी गई है. जिसके तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं.

महू हिंसा मामले में दो आरोपियों पर लगा NSA, उपद्रवियों के खिलाफ इंदौर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई; धारा 163 लागू

Mhow Violence: महू हिंसा मामले में इंदौर (Indore Collector ) के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह के आदेश पर दो आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत महू थाना क्षेत्र के रहने वाले सोहेल और एजाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत सांप्रदायिक तनाव और समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाले किसी भी आयोजन और गतिविधियों पर रोक रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 6 मई 2025 तक लागू रहेगा.

धारा 163 में क्या हैं आदेश

आदेश के अनुसार, कोई भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, शांति भंग करने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कार्यक्रम आयोजन नहीं करेगा. न ही कोई सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा और न ही विवादित भाषण देगा. कोई भी व्यक्ति खुले या मकानों की छत पर ईंट-पत्थर या ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेगा.

हिंसा में 10 लोग हुए घायल

महू में रविवार रात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी. इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई. इस मामले में मंगलवार को 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.  इस हिंसा में 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इंदौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हालांकि, इन सभी की हालत सामान्य है. इन लोगों को मामूली चोटें बताई गई है.

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