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Jabalpur News: उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया जुर्माना, ट्रेन छूटने के मामले में सुनाया ये फैसला

Consumer Court Jabalpur: स्पेशल ट्रेन लेट हो जाने की वजह से रेलवे को अब जुर्माना भरना पड़ेगा. जबलपुर के एक शख्स ने खुद अपना केस लड़ा और फैसला उसके पक्ष में आया अब रेलवे को इस उपभोक्ता को इतना पैसा देना पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या पूरा मामला?

Jabalpur News: उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया जुर्माना, ट्रेन छूटने के मामले में सुनाया ये फैसला

Consumer Court: जबलपु में जिला उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) ने रेलवे (Railway) द्वारा सेवा में कमी को गंभीरता से लेते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आयोग ने कनेक्टिंग ट्रेन (Connecting Train) छूटने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति (Compensation) का आदेश जारी किया है. यह निर्णय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव और सदस्य अमित सिंह तिवारी की युगलपीठ द्वारा पारित किया गया है. आयोग ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, जो कि रेलवे की सेवा में कमी के कारण हुआ है.

क्या है मामला?

पीड़ित उपभोक्ता अरुण कुमार जैन शिवनगर, दमोह नाका, जबलपुर के निवासी हैं, वे पेशे से एक अधिवक्ता हैं. उन्होंने अपना पक्ष खुद उपभोक्ता आयोग के समक्ष रखा था. जैन ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 11 मार्च 2022 को जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन (Special Train) से यात्रा की थी. यह टिकट उनके भाई राजेश जैन ने 5 मार्च 2022 को ऑनलाइन किया था. उनकी बुकिंग थर्ड एसी में थी. इसके लिए 1293.60 रुपये का भुगतान किया गया थाऔर टिकट कंफर्म थी. 11 मार्च को ट्रेन का टाइम दोपहर 3:30 बजे जबलपुर से था और 12 मार्च की सुबह 4:10 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचने का समय निर्धारित था.

रेलवे की सेवा में देरी के कारण ट्रेन अपने तय समय से देर हो गई और 10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंची. इस देरी के कारण जैन को उनकी अगली कनेक्टिंग ट्रेन, जो कि देहरादून के लिए सुबह 6:45 बजे थी, नहीं मिल सकी. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी बताया कि उन्होंने तीन घंटे का पर्याप्त समय दोनों ट्रेनों के बीच रखा था, जिससे यात्रा में कोई दिक्कत न हो. लेकिन रेलवे की सेवा में कमी के कारण उनकी योजना विफल हो गई.

आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि वे 803.60 रुपये की टिकट राशि, मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे का खर्च 2,000 रुपये का भुगतान करें. यदि 45 दिनों के भीतर राशि नहीं दी जाती है, तो 9% वार्षिक दर से ब्याज का भी भुगतान करना होगा. यह फैसला यात्रियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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