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Husband Kills Wife: बुरहानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नी को मारने के मामले में पति को हो गई उम्रकैद 

Burhanpur High Court: अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए पति ने उसे जान से मार डाला था. मामले में कुछ महीने बीत जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की है और पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  

Husband Kills Wife: बुरहानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नी को मारने के मामले में पति को हो गई उम्रकैद 
Burhanpur Session Court: कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

Crime News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के निंबोला थाना क्षेत्र के चर्चित पत्नी हत्याकांड (Wife Killing Case) में बुरहानपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि, जिले के निंबोला थाना क्षेत्र के ग्राम अंबाह में आरोपी पति सुनील भिलाला (उम्र 32 साल) ने अपनी पत्नी सोनूबाई की इतनी बुरी तरह पिटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. घटना 22 जनवरी 2024 की है. आरोपी सुनील अपने पत्नी पर चरित्र शंका करता था.

कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

रिश्तों को तार-तार करती इस घटना पर निंबोला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सुनील को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 28 मार्च को ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी. केस में बुरहानपुर सत्र न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति सुनील भिलाला को धारा 302 हत्या के तहत उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. 

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इस वजह से की थी हत्या

घटना जनवरी महीने की है. एक दिन सोनूबाई का पति खूब शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी सोनूबाई की जमकर पिटाई की. इससे उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई. परिजन बताते हैं कि यह कोई पहला दिन नहीं था जब सुनिल का अपनी पत्नी को इस तरह मारना था. उसका यह रोज का काम था. उसे काफी बार समझाया भी गया, लेकिन उसने नहीं सुना. आरोपी पति द्वारा पत्नी को लगातार की जा रही मारपीट और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी सोनू बाई की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर निंबोला पुलिस ने आरोपी पति सुनील भिलाला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या का केस दर्ज किया था. 

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