Husband killed his wife: मध्य प्रदेश के खंडवा (Khandwa)जिले में पत्नी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पति-पत्नी के बीच खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए पति शराब के नशे में पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी. घटना 16 दिसंबर 2020 की घटना है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में कोर्ट ने अब आरोपी को सज़ा सुनाई है.
पति के खिलाफ दिया था बयान
शासन की ओर से केस की पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी मनीष बडोले ने की है. बडोले ने बताया घटना 16 दिसंबर 2020 की घटना है. आरोपी रफीक पिता छोटू शाह निवासी घासपुरा बांग्लादेश कॉलोनी शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था. उसका पत्नी अमरीन से खाना बनाने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर आरोपी रफीक ने स्टोव से केरोसिन निकालकर अमरीन पर डाल दिया, फिर उसे आग लगा दी. अमरीन बुरी तरह जल गई. लोगों ने अमरीन को अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां उसने मृत्युपूर्व बयान भी दिए. बयान में उसने पति रफीक की बर्बरता के बारे में बताया. इलाज के दौरान अमरीन की मौत हो गई.
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3 साल पहले हुई थी शादी
पुलिस ने बताया कि रफीक की तीन साल पहले ही शादी हुई थी. इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी रफीक पर हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. उनका ढाई साल का एक बेटा भी है. करीब साढ़े तीन साल चले इस केस में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने आरोपी रफीक को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा का आधार अमरीन के मृत्युपूर्व बयान व मेडिकल रिपोर्ट रही.
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