विज्ञापन

Narmadapuram News: नीचे नाला, ऊपर घर... एमपी के नर्मदापुरम में गजब की इंजीनियरिंग

House on Sewage: नर्मदापुरम जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें नाले के ऊपर घर बना दिया गया है. खास बात है कि इस मकान को बनाने के लिए एनओसी नगरपालिका ने जारी भी कर दी है.

Narmadapuram News: नीचे नाला, ऊपर घर... एमपी के नर्मदापुरम में गजब की इंजीनियरिंग
नर्मदापुरम में नाले के ऊपर रहवासी ने बना लिया घर

Narmadapuram House on Sewage: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नर्मदापुरम में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक रहवासी ने बहते नाले के ऊपर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना डाला है. यह पूरा मामला शहर के वार्ड क्रमांक 14 के डोंगरी क्षेत्र का है, जहां पर एक नाला के ऊपर एक पक्के मकान का निर्माण रहवासी के द्वारा कर दिया गया है. इस पूरे मामले में नगरपालिका की अंधेखी भी सामने आ रही है. इसमें बताया जा रहा है कि नगरपालिका ने इस मकान को बनाने के लिए NOC भी जारी कर दिया है. वहीं, नगरपालिका ने भवन निर्माण के दौरान निरीक्षण नहीं किया. जिसके चलते नाले पर भवन का निर्माण हो गया और अब मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच की बात कह रहे है.

नर्मदापुरम में नाले के ऊपर बना दिया घर

नर्मदापुरम में नाले के ऊपर बना दिया घर

क्या है नाले के ऊपर घर बनाने का पूरा मामला?

जिले के वार्ड क्रमांक 14 के डोंगरी क्षेत्र में नगर पालिका की अनदेखी और इंजीनियरिंग का अलग नमूना देखने को मिला है. एक रहवासी ने नाले के ऊपर पक्के मकान का निर्माण कर दिया है. वहीं, नगर पालिका ने इसके लिए बकायदा NOC भी जारी कर दी है. NOC जारी करने वाले इंजीनियर महेंद्र तोमर ने बताया कि रामभरोस अहिरवार को उनके स्वामित्व का भूखंड, जो उनकी रजिस्ट्री में दिखाया हुआ है. उसी के अनुसार, नियमों को पालन करते हुए भवन निर्माण की अनुमति दी गई.

नाले के ऊपर घर बना दिया

नाले के ऊपर घर बना दिया

ये भी पढ़ें :- एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई

सिटी मजिस्ट्रेट ने कही ये बात

मामले में सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत ने बताया कि क्योंकि यह मामला अभी संज्ञान में आया है, डोंगरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 14 में नाले के ऊपर निर्माण कर लिया गया है, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. नगरपालिका सीएमओ व तहसीलदार को भी निर्देश दिए गए हैं कि इसका परीक्षण करें. अगर सरकारी भूमि में कोई अवैध निर्माण कार्य किया गया हो और पानी की रुकावट हो रही है, तो वैधानिक कार्रवाई करके हटाया जाए. नगरपालिका द्वारा मकान निर्माण की NOC जारी करने के सवाल पर कहा कि उसका भी परीक्षण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए.

ये भी पढ़ें :- गिरफ्तार सूरज चोखानी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, जानें - क्या है पूरा मामला?

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close