MP News in Hindi : बीना (Bina) से विधायक निर्मला सप्रे (Nirmala Sapre) के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umar Singhar) ने अदालत में याचिका दाखिल कराई थी. जिसे लेकर अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, मामला विधायक निर्मला सप्रे के कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने से जुड़ा है. बता दें कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था. निर्मला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की मौजूदगी में BJP की सदस्यता ग्रहण की थी. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा के सभापति नरेंद्र सिंह तोमर के पास याचिका लगाई थी जिसमें सप्रे की विधायकी को रद्द करने की मांग की गई थी.
क्यों पहुंचा मामला हाईकोर्ट?
उमंग सिंघार का आरोप है कि विधानसभा सभापति ने अब तक उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं किया. इसके चलते उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया और सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की. इस मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर में हुई. कोर्ट ने विधानसभा सभापति नरेंद्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
याचिका में क्या आरोप लगे?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा सभापति नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं... वे पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. याचिका के मुताबिक, उमंग सिंघार को विधानसभा अध्यक्ष के इस रवैये के कारण अदालत का सहारा लेना पड़ा. मामले में अब कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है.
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