ग्वालियर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद ग्वालियर में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश तेज हो गई है. कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, मकान मालिक और संस्थानों को 15 दिन में दस्तावेज के साथ किराएदार और कर्मचारियों की जानकारी देनी होगी. गृह और विदेश मंत्रालय ने भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद यहां पुलिस भी इनकी तलाश में जुट गई है. बता दें कि ग्वालियर जिले से कुछ ही महीनों में अब तक 9 बांग्लादेशी नागरिक मिल चुके हैं और तीन संदिग्ध से पूछता जारी है.
गृह और विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं के निवास के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश के बाद मध्य ग्वालियर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दरअसल, हाल ही में 9 बांग्लादेशी नागरिक ग्वालियर शहर में मिले थे. इसके बाद जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों-कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी. वहीं, जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस भी एक्शन मोड़ में
इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड़ पर आ गई. जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने ग्वालियर पुलिस के प्रतिवेदन पर BNS की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के तहत अब मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों, कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब पुलिस भी इस आदेश की अमल की तैयारी में जुट गई है.
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि यह कदम ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.
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