
Gwalior Hindi News: ग्वालियर न्यायालय के आदेश के बाद भी फरियादी की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने के मामले में मुरार थाने के टीआई की मुश्किलें बढ़ गई है. कोर्ट ने TI मदन मोहन मालवीय के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कर उन्हें 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
TI मदन मोहन मालवीय की बढ़ी मुश्किलें
वहीं टीआई मदन मोहन मालवीय के जवाब सुनने के बाद पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश कपिल सोनी निर्णय लेंगे कि TI का कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है या नहीं? इसके अलावा कोर्ट ने टीआई मालवीय को आगामी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी है.
अजय राणा की नहीं पेश की थी सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट
बता दें कि 10 मार्च 2025 को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान ग्वालियर कोर्ट ने टीआई मुरार को अजय राणा की सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. वहीं 11 मार्च को जब इस केस की सुनवाई हुई तो रिपोर्ट पेश नहीं की गई. जिसके बाद कोर्ट ने टीआई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया. सुनवाई के दौरान टीआई ने आदेश के पालन में आवेदन तैयार कराने के लिए समय मांगा और कोर्ट से बाहर चले गए.
कोर्ट ने दर्ज किया अवमानना का मामला
हालांकि न्यायालयीन समय खत्म होने के बाद भी टीआई वापस नहीं लौटे. इस कृत्य पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा तो भी टीआई गैरहाजिर रहे और प्रधान आरक्षक के माध्यम से जवाब पेश किया. वहीं जवाब से असंतुष्ट होकर ग्वालियर कोर्ट ने अब अवमानना का मामला दर्ज कर टीआई से स्पष्टीकरण मांगा है.
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