Madhya Prsdesh Assembly Election : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है. आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Election) को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. आयोग ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों (District Election Officer) को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कार्रवाई की जानकारी देने को लेकर आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही सरकारी संपत्ति से बैनर व पोस्टर हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
24 घंटे के भीतर की जाएगी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत निरूपण हटाने की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने की कार्रवाई 72 घंटे के भीतर की जाएगी.
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24 घंटे के अंदर शिकायतों को निराकरण के निर्देश
चुनाव आयोग ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश के तहत कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी अगले दिन सुबह 11 तक देनी होगी. वहीं 24 घंटे के अंदर शिकायतों को निराकरण करना होगा. इसके अलावा कहा गया कि शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाना चाहिए और 24 घंटे कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात रहने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
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