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Child Marriage: MP में बाल विवाह हुआ तो नपेंगे कैटरर्स, पंडित और बैंड-टेंट वाले भी... कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की उम्र बताना जरुरी

Child Marriage Bhopal: मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में शादी के कार्ड पर दुल्हा-दुल्हन की उम्र लिखना अब जरूरी कर दिया गया है. यही नहीं शादी से जुड़े सभी कैटरर्स, बैंड वाले, टैंट वाले समेत तमाम सेवाएं देने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है.

Child Marriage: MP में बाल विवाह हुआ तो नपेंगे कैटरर्स, पंडित और बैंड-टेंट वाले भी... कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की उम्र बताना जरुरी

Lado Abhiyan: मध्य प्रदेश के भोपाल में बाल-विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने सख्त आदेश देते हुए एक नोटिस जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया के मौके पर लोग बाल-विवाह करना सही मानते हैं. इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को हैं इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने यह निर्देश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, अब शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की उम्र लिखना अनिवार्य है. इसके अलावा कैटरर्स, पंडित और बैंड-टेंट वालों को सख्त हिदायत दी है. 

शादी से जुड़ी सभी सेवाएं देने वाले, जैसे- पंडित, कैटरर्स, बैंड वाले, टेंट वाले और होटल वाले भी वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवाएं देने की हिदायत दी है.

जिला प्रशासन ने सभी वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों को सख्त हिदायत दी है कि वो अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगें. इससे जुड़ा एक शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय और महिला व बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल को देंगे.

प्रेस, हलवाई से लेकर  घोड़ी वाले तक... प्रशासन ने की अपील

वहीं प्रशासन ने अपील की है कि प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोड़ी वाले, ट्रासपोर्ट से भी अनुरोध किया जाता है कि आयु संबंधी प्रमाण -पत्र प्राप्त लेकर और उसकी जांच करने के बाद ही बुकिंग लें. ऐसा न करने पर वह भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐंगें. 

शादी के कार्ड पर साफ-साफ लिखी जाए उम्र

इसके अलावा प्रिटिंग प्रेस को निर्देशित किया गया कि शादी के कार्ड पर यह उल्लेख कि वर और वधू कानूनी तौर पर शादी करने की उम्र के हैं. 

दरअसल, भोपाल प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के तहत बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इके तहत बाल विवाह रोकना, लोगों और समाज को जागरुक करना है.

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बाल विवाह में सम्मलित लोगो पर भी होगी कार्रवाई

इसके साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन  सम्मलित होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, सहयोग देने वाले व्यक्ति और अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर- 9425047133

सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर-7000879805

महिला व बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा मोबाइल नम्बर- 9685705091

महिला व बाल विकास परियोजना बरखेड़ी मोबाइल नम्बर- 9425462585

महिला व बाल विकास परियोजना जे.पी. नगर मोबाइल नम्बर 9425462585

महिला व बाल विकास परियोजना चाँदबड़ मोबाइल नम्बर -9425830101

महिला व बाल विकास परियोजना मोतियॉ पार्क मोबाइल नम्बर-9425124018

महिला व बाल विकास परियोजना कोलार मोबाइल नम्बर-9425372964

महिला व बाल विकास परियोजना बाणगंगा मोबाइल नम्बर-8602261675

महिला व बाल विकास परियोजना फंदा मोबाइल नम्बर - 9977024784

महिला व बाल विकास परियोजना बैरसिया-1, मोबाइल नम्बर- 6260528588

महिला एवं बाल विकास परियोजना बैरसिया-2 मोबाइल नम्बर - 9329696721

महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यालय मोबाइल नम्बर - 8696389007,

पुलिस हेल्प लाईन नंबर (डायल 100),

चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर-1098

महिला हेल्प लाईन नंबर-181 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दे सकते हैं.

क्या है लाडो अभियान

बाल विवाह को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2013 में लाडो अभियान की शुरुआत की गई थी. वहीं साल 2024 में मोहन सरकार ने एक बार फिर से 'लाडो अभियान' को एक्टिव कर दिया और इसमें कुछ बदलाव किए. जिसके तहत, अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में ब्लॉक और तहसील स्तर पर उड़नदस्ते बनाने और इस मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाने का आदेश दिया गया था, ताकि लोग बाल विवाह की सूचना दे सकेंगे. साथ ही शादियों में सेवाएं देने वालों. जैसे- कैटरर्स, टेंट वालों, बैंड वाले आदि को जागरूक करना है.

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