Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग छात्रा से रेप करने के एक मामले में लवकुशनगर की एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला न्यायाधीश डॉ. सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने आरोपी को रेप और पॉक्सो एक्ट के अपराध के दोषी पाया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को दो हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.
ऐसे हुआ है हादसा
यह वारदात जिले के प्रकाश बम्होरी थाने क्षेत्र में साल 2021 की है. नाबालिग छात्रा खेत में अपने माता- पिता को खाना देने के लिए जा रही थी. आरोप है कि छात्रा जैसे ही नाला के पास पहुंची, तो आरोपी ने पेड़ के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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शिकायत पर मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376, 506 आईपीसी एवं धारा 3/ 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बाद विवेचना आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया. अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक केएल प्रजापति ने सबूत और गवाह कोर्ट में पेश करते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने दलील दी.
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