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This Article is From Aug 04, 2023

आदिवासी नेता की दबंगई, दुष्कर्म के मामले में जमानत मिलने के बाद पीड़िता को धमकाया

मध्यप्रदेश के रतलाम में स्थानीय नेता कमलेश्वर डोडियार के विरुद्ध धमकी और दुष्कर्म मामलें में बयान बदलने का दबाव बनाने पर कई धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज़ कर लिया है. .

आदिवासी नेता की दबंगई, दुष्कर्म के मामले में जमानत मिलने के बाद पीड़िता को धमकाया
जयस नेता कमलेश्वर डोडियार फाइल फोटो

मध्यप्रदेश के रतलाम में एक युवती को शादी झांसा देकर करीब चार साल तक दुष्कर्म करने के मामले में सजायाफ्ता नेता पर अब युवती को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है. जमानत पर छूटे नेताजी ने युवती अपना बयान न बदलने पर जान से मारने की धमकी दी है. नेता का नाम कमलेश्वर डोडियार है और वो विधानसभा ओर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है, कमलेश्वर खुद को आदिवासियों का रहनुमा बताता है और जय आदिवासी युवा शक्ति नाम के दल का नेता है. 

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार सैलाना क्षेत्र की 26 वर्षीय युवती ने महिला थाने में कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पीड़ित युवती ने शिकायत में बताया था कि आरोपी कमलेश्वर ने उसे शादी का झांसा देकर सगाई की थी. इसके बाद दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 2022 के बीच वह  उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. लेकिन 13 दिसंबर 2022 को उसने दूसरी लडक़ी से शादी कर ली. इसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता ने जब आपत्ति जताई तो कमलेश्वर ने उसे डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी दी. तब पीड़िता इंसाफ की आस में थाने पहुंची. जिसके बाद महिला थाना डीएसपी ने जांच कर आरोपी जयस नेता कमलेश्वर के खिलाफ दुष्कर्म और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, मामला दर्ज होने पर आरोपी कमलेश्वर फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर उसे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर के कुंडल गांव से गिरफ्तार कर, जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने अपनी शिकायत में बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद से ही लगातार कमलेश्वर मेरी बहन और मेरे परिवार पर इस मामले में कोर्ट में बयान बदलने हेतु दबाव बना रहा है. पिछले दिनों भी आरोपी पीड़िता के भाई को रोक कर अपना बयान बदलने का दबाव बनाया और धमकी दी कि ऐसा ना करने की दशा में उसकी और परिवार की हत्या करा देगा.

पुलिस ने आरोपी कमलेश्वर डोडियार पर IPC एक्ट 190, 294, 505 ओर 195( ए )के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस के मुताबिक जमानत की शर्तों के उल्लंघन करने पर कमलेश्वर की जमानत निरस्त कर दी जायेगी. 

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