
Mohan Cabinet on Labour Law: पचमढ़ी में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये है. मंत्रि परिषद ने तकनीकी आधारित कृषि विकास एवं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की भावी संभावनाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश में एग्रीटेक हब / इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर "Agritech-Hub/Innovation Hub for Agriculture" परियोजना की स्थापना/संचालन के लिए राज्य शासन की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) को सहभागीदार बनाये जाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने श्रम कानूनों में प्रक्रिया का सरलीकरण एवं छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों और उद्द्योर्गों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से तीन श्रम कानूनों में संशोधन की अनुमति दी है.
श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु लेबर लॉ में परिवर्तन किए गए हैं।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 3, 2025
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कौन से हैं वे तीन श्रम कानून? Labour Law
मोहन कैबिनेट ने जिन तीन श्रम कानूनों में संशोधन की अनुमति दी है. उनमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत वर्तमान में नियोजन के लिए निर्धारित 20 ठेका श्रमिक सीमा को बढ़ाकर 50 ठेका श्रमिक किया गया है.
पचमढ़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 3, 2025
💠 श्रम कानूनों में सरलीकरण के लिए तीन श्रम कानूनों में संशोधन का अनुमोदन
💠 कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेड़ा परियोजना को हस्तांतरित करने का निर्णय @DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #MPCabinetInPachmarhi… pic.twitter.com/rpntWeAlmq
विरासत से विकास
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प्रगति के पथ पर मध्यप्रदेश के बढ़ते कदम
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राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद् की बैठक हुई संपन्न
महत्वपूर्ण निर्णय
➡️ पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य अब "राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य" के… pic.twitter.com/LsFGOlb1qE
इसी प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत वर्तमान में मात्र लोक उपयोगी सेवाओं में हड़ताल तथा तालाबंदी के पूर्व सूचना-पत्र देने के प्रावधान के स्थान पर इसे समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में लागू करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "पंचमढ़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक महान योद्धा राजा भभूत सिंह जी के लिए समर्पित रही इस कैबिनेट ने श्रम सुधारों के अनुपालन में ठेका श्रम अधिनियम १९७०,कारख़ाना अधिनियम १९४८,औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के संशोधनों को मंज़ूरी दी है. अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा में लाकर विधिवत पारित करेंगे. इन संशोधनों से ईज आफ डुइंग विजनिस ,औद्योगिक शांति एवं छोटे उद्योगों की काग़ज़ी कार्यवाही कम होगी."
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