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Labour Law: 3 श्रम कानून में होगा बदलाव, मोहन कैबिनेट में मिली मंजूरी; श्रमिकों क्या होगा फायदा? जानिए

Labour Law Amendments in MP: श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "श्रम सुधारों के अनुपालन में तीन कानूनों के संशोधनों को मंज़ूरी दे दी गई है. अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा में लाकर विधिवत पारित करेंगे. इन संशोधनों से ईज आफ डुइंग विजनिस ,औद्योगिक शांति एवं छोटे उद्योगों की काग़ज़ी कार्यवाही कम होगी."

Labour Law: 3 श्रम कानून में होगा बदलाव, मोहन कैबिनेट में मिली मंजूरी; श्रमिकों क्या होगा फायदा? जानिए
Mohan Cabinet Decisions: तीन श्रम कानूनों में संशोधन का अनुमोदन

Mohan Cabinet on Labour Law: पचमढ़ी में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये है. मंत्रि परिषद ने तकनीकी आधारित कृषि विकास एवं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की भावी संभावनाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश में एग्रीटेक हब / इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर "Agritech-Hub/Innovation Hub for Agriculture" परियोजना की स्थापना/संचालन के लिए राज्य शासन की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) को सहभागीदार बनाये जाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने श्रम कानूनों में प्रक्रिया का सरलीकरण एवं छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों और उद्द्योर्गों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से तीन श्रम कानूनों में संशोधन की अनुमति दी है.

कौन से हैं वे तीन श्रम कानून? Labour Law

मोहन कैबिनेट ने जिन तीन श्रम कानूनों में संशोधन की अनुमति दी है. उनमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत वर्तमान में नियोजन के लिए निर्धारित 20 ठेका श्रमिक सीमा को बढ़ाकर 50 ठेका श्रमिक किया गया है.

साथ ही कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में वर्तमान में निर्धारित 10 श्रमिक नियोजित होने तथा बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में वर्तमान में निर्धारित 20 श्रमिक नियोजित होने की सीमा को क्रमशः शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलाने वाले परिसरों में 20 श्रमिक तथा बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण चलाने वाले परिसरों में 40 श्रमिक तक बढ़ाया गया.

इसी प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत वर्तमान में मात्र लोक उपयोगी सेवाओं में हड़ताल तथा तालाबंदी के पूर्व सूचना-पत्र देने के प्रावधान के स्थान पर इसे समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में लागू करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "पंचमढ़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक महान योद्धा राजा भभूत सिंह जी के लिए समर्पित रही इस कैबिनेट ने श्रम सुधारों के अनुपालन में ठेका श्रम अधिनियम १९७०,कारख़ाना अधिनियम १९४८,औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के संशोधनों को मंज़ूरी दी है. अगले विधानसभा सत्र में विधानसभा में लाकर विधिवत पारित करेंगे. इन संशोधनों से ईज आफ डुइंग विजनिस ,औद्योगिक शांति एवं छोटे उद्योगों की काग़ज़ी कार्यवाही कम होगी."

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