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अब ताउम्र जेल में कटेगी हत्यारे पति की जिंदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Burhanpur Murder Case : बुरहानपुर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को बुरहानपुर जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवंं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. 

अब ताउम्र जेल में कटेगी हत्यारे पति की जिंदगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

MP Crime News :  बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित पत्नी हत्याकांड के मामले में बुरहानपुर जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवंं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजेश को सजा सुनाई है.कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें, यह मामला बुरहानपुर एसपी ने चिन्हित गंभीर मामलों में शामिल किया था, जिसकी प्रभावी पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा की गई. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट  में ठोस सबूत पेशकर यह साबित किया कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी संगीता की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की थी.

 जानें क्या था मामला ?

पुलिस थाना नेपानगर में मार्च 2024 में आए फरियादी टेमरिया ने बताया कि आरोपी राजेश की पत्नी संगीता 20 मार्च को अपने पति के साथ घर से कहीं चली गई. लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है. जब परिजनों ने तलाश शुरू की तो राजेश अकेल बाइक पर लौटता दिखाई दिया.जब परिजनों ने पति राजेश से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी संगीता की हत्या कर दी है. उसका शव सागफाटा  के जंगल में मास्टर के खेत में पत्थर से मारकर फेंक दिया.

 कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया

इसके बाद फरियादी व अन्य परिजन आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंचे, जहां संगीता का खून से सना शव बरामद हुआ. पुलिस थाना नेपानगर में इस मामले में जीरो पर कायमी कर उचित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया. विवेचक ज्ञानु जायसवाल द्वारा गहन जांच के बाद कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.

5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई

इसके बाद इस केस की प्रभावी पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने कोर्ट में इस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए मजबूत सबूतों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर दंड प्रदान किया. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केस की गंभीरता हुए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर ने एक आरोपी राजेश को धारा 302 के तहत आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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