Saif Ali Khan Latest News : पटौदी परिवार (pataudi family) के नवाब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला के बाद उनके बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूरे देश में लोग उनसे जुड़ी जानकारी को खंगाल रहे हैं. इसी बीच पटौदी परिवार की संपत्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि पटौदी परिवार के भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर साल 2015 से चल रहा स्टे खत्म हो चुका है. ऐसे में अब परिवार की करीब 15 हजार करोड़ की संपत्ति सरकारी कब्ज़े में आ सकती है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए समय मिला था लेकिन परिवार की तरफ से अब तक कोई दावा पेश नहीं किया गया है.
पटौदी परिवार ने नहीं पेश किया कोई दावा
दरअसल, ये विवाद शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत चल रहा है. जो उन संपत्तियों को लेकर है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों ने यहां छोड़ी थीं. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2015 में पटौदी परिवार को आदेश दिया था कि वे अपीलीय प्राधिकरण में जाकर अपना पक्ष रखें. इसमें अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा अली खान और सब अली खान का नाम शामिल है. कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों का समय दिया था, लेकिन अब ये मियादी खत्म हो चुकी है. हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बावजूद पटौदी परिवार ने अभी तक कोई दावा पेश नहीं किया है.
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क्या कहता है शत्रु संपत्ति अधिनियम?
शत्रु संपत्ति अधिनियम साल 1968 में बनाया गया था. इसके तहत, पाकिस्तान जाने वाले लोगों की छोड़ी गई संपत्तियां भारत सरकार के कब्जे में चली जाती हैं. इस कानून के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई अन्य दावा नहीं कर सकता है. मालूम हो कि भोपाल के कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली ये संपत्ति करीब 100 एकड़ में फैली हुई है. इस जमीन पर लगभग डेढ़ लाख लोग रह रहे हैं. ये संपत्ति पटौदी परिवार के नाम पर दर्ज है.
मामले में भोपाल कलेक्टर ने क्या कहा ?
मामले को लेकर भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी का परीक्षण किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि हम देख रहे हैं, पहले क्या निर्णय था अब क्या निर्णय हुआ है जो भी कानूनी मत होंगे उसी के आधार पर काम करेंगे. कलेक्टर ने कहा कि कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी. इस संपत्ति को लेकर विवाद 2015 में शुरू हुआ था.