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अब अवैध तरीके से आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन खरीद केस में फंसे भाजपा विधायक, NCST ने भेजा नोटिस

NCST Sent Notice To Collectors: आरोप है कि भाजपा विधायक ने चार गरीब आदिवासियों की प्रदेश के पांच जिलों स्थित आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीद ली, जबकि आदिवासी समुदाय की जमीनों को गैर-आदिवासियों द्वारा खरीदने पर सख्त कानूनी प्रतिबंध है.

अब अवैध तरीके से आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन खरीद केस में फंसे भाजपा विधायक, NCST ने भेजा नोटिस
BJP MLA, SANJAY PATHAK TRAPPED ILLEGAL BUYING OF TRIABL LAND, NCST SENT NOTICE

Illegal Buying Of Tribal Land: अवैध खनन मामले में फंसे भाजपा विधायक संजय पाठक अब एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. विधायक पर आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीनों की अवैध खरीदारी का आरोप लगा है. एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोप है कि भाजपा विधायक ने चार गरीब आदिवासियों की प्रदेश के पांच जिलों स्थित आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीद ली, जबकि आदिवासी समुदाय की जमीनों को गैर-आदिवासियों द्वारा खरीदने पर सख्त कानूनी प्रतिबंध है.

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आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने का है गंभीर आरोप

भाजपा विधायक पर आदिवासी समुदाय की 1173 एकड़ जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने का गंभीर आरोप लगा है. इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने जांच शुरू कर दी है और जिन पांच जिलों में 1173 एकड़ जमीन खरीदी गई है, वहां के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है.

अवैध रूप से खरीदे गए आदिवासी समुदाय के 1173 एकड़ जमीन को लेकर भेजा गया नोटिस

अवैध रूप से खरीदे गए आदिवासी समुदाय के 1173 एकड़ जमीन को लेकर भेजा गया नोटिस

अवैध खनन के में फंसे विधायक पर हाई कोर्ट जज को फोन कराने का लगा था आरोप

इससे पहले, अवैध खनन मामले में फंसे भाजपा विधायक को तब झटका लगा था जब मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा को उनके रिश्तेदार द्वारा फोन कर दवाब बनाया गया था. इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट जज ने खुद को केस से अलग कर लिया था. इसका खुलासा खुद जज ने किया था.

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सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु मिश्रा की शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने सभी पांच जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी कर अवैध तरीक से खरीद गई 1173 एकड़ जमीन बिक्री की रिपोर्ट तलब की है और समय पर जवाब नहीं देने पर चेतावनी दी है.

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सभी कलेक्टर्स को खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने सभी कलेक्टर्स को आदिवासी समुदाय की जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. साथ ही, यह चेतावनी भी दी है कि समय पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग सिविल कोर्ट की तरह सभी पांच कलेक्टरों के खिलाफ सम्मन जारी करेगा.

नियमों के अनुसार गैर-आदिवासी लोगों द्वारा ऐसी जमीन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध है

उल्लेखनीय है प्रदेश में आदिवासी जमीन एक संवेदनशील विषय है. नियमों के अनुसार गैर-आदिवासी लोगों द्वारा ऐसी जमीन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध है. विधायक और उनके परिवार पर चार आदिवासियों के नाम का दुरुपयोग कर हजारों एकड़ आदिवासी भूमि पांच जिलों में खरीदने का आरोप है.

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