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MP News : करोड़ों के घोटाले में फंसे RGPV के पूर्व कुलपति ! पुलिस ने छत्तीसगढ़ में दबिश देकर किया गिरफ्तार 

Madhya Pradesh Today News: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था. 

MP News : करोड़ों के घोटाले में फंसे RGPV के पूर्व कुलपति ! पुलिस ने छत्तीसगढ़ में दबिश देकर किया गिरफ्तार 
फोटो- पूर्व कुलपति डॉ. सुनील कुमार

Madhya Pradesh news: मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पूर्व कुलपति डॉ. सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर यूनिवर्सिटी के 19 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के आरोप हैं. पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित पर इनाम रखा था. अब रायपुर से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है. 

ये है मामला

बता दें कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. सुनील कुमार सहित दो अन्य लोगों पर यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. उन पर आरोप है कि 19 करोड़ रुपये से ज्यादा गलत तरीके से निजी खातों में ट्रांसफर किया है.  मामला उजागर होने के बाद कुलपति फरार हो गए थे.  ABVP ने फरार आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया था. इसके लिए सीएम आवास का भी घेराव किया था. इसके बाद सरकार हरकत में आई. सीएम मोहन यादव ने इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे. पुलिस ने इन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए इनाम की घोषणा कर दी थी. 

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इस तरह घोटाले के लगे हैं आरोप 

भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि डॉ. सुनील कुमार को रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जांच के आदेश दिये जाने के बाद तीन मार्च को कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मोहन सेन की शिकायत के आधार पर गांधी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. धोखाधड़ी का कथित लाभार्थी मयंक कुमार था और इसमें नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर स्थित एक दलित संघ भी शामिल था. FIR के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर 19.48 करोड़ रुपये निजी खातों में हस्तांतरित करने और धोखाधड़ी से 25 करोड़ रुपये की चार सावधि जमा (एफडी) बनाने में शामिल थे. अधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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