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This Article is From Jan 20, 2026

पत्नी ने दारू के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्थर से कुचलकर मार डाला, कोर्ट ने शराबी पति को सुना दी ये सजा?

Husband Killed Wife: शराब के लिए पैसे नहीं देने से नाराज शराबी पति किसन इतना आगबबूला हो गया कि उसने पत्थर से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

पत्नी ने दारू के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्थर से कुचलकर मार डाला, कोर्ट ने शराबी पति को सुना दी ये सजा?
DRUNKEN HUSBAND SENTENCED LIFE IMPRISIONED FOR MURDERING WIFE (AI Generated Image)

Life Imprisoned: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सोमवार को कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सनसनीखेज हत्याकांड में दोषी पाए गए पति ने दारू पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पत्थर से कुचलकर पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद गिरफ्तार हत्यारोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

शराब के लिए पैसे नहीं देने से नाराज शराबी पति किसन इतना आगबबूला हो गया कि उसने पत्थर से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

रिपोर्ट के मुताबिक बड़वानी प्रथम अतिरिक्त जिला क्षेत्र न्यायाधीश बड़वानी चंदन सिंह चौहान ने लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया. जिला जज चौहान ने आरोपी पति किसन पिता भंगडा निवासी ग्राम घमोडी को पत्नी की हत्या को दोषा ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

प्रथम अतिरिक्त जिला जज ने पति को पत्नी की हत्या का दोषी पाया

मामले में मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसौदिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लंबे ट्रायल में आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में शराबी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 

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बड़वानी प्रथम अतिरिक्त जिला क्षेत्र न्यायाधीश बड़वानी चंदन सिंह चौहान ने लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए हत्यारोपी किसन पिता भंगडा निवासी ग्राम घमोडी को पत्नी की हत्या को दोषा ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

बड़वानी में पहले भी शराबी पति द्वारा पत्नी की हत्या का केस आया था

गौरतलब है इससे पहले भी बड़वानी में ही एक शराबी पति द्वारा कुल्हाड़ी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया था. वारदात अप्रैल, 2025 में हुआ था, जब आरोपी पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर, मुंह, नाक और आंख पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. 

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