Mother Killed Own Son: नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए एक विवाहिता द्वारा अपने ही बेटे की हत्या करने के मामले में ग्वालियर जिला न्यायलय ने कलयुगी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पांच वर्षीय बेटे की हत्यारी मां को दोषी मानते हुए आजीवन जेल की सजा का फैसला सुनाया है. हालांकि उसके प्रेमी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
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कांस्टेबल पति की चालाकी से जुटाए साक्ष्य ने मां को जेल भिजवाया
वारदात 28 अप्रैल, 2023 की है, जब जिले के थाटीपुर थाना क्षेत्र में हत्यारिन ने अपने बेटे की दो मंजिला छत से उठाकर नीचे फेंक दिया था. बेटी की मौत की हकीकत मां छुपा जाती, लेकिन कांस्टेबल पति की चालाकी से जुटाए साक्ष्य ने कलयुगी मां को जेल भिजवा दिया. अब परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने हत्यारिन मां को उम्रकैद की सजा सुना दी है.
'सपने में डराता है' कहकर कलयुगी मां ने बेटे को छत से नीचे फेंका था
प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई कलयुगी मां को हर दिन डर सताता था कि उसका बेटा पति के सामने उसकी पोल खोल देगा. यह डर इतना बढ़ गया कि उसकी ममता मर गई और उसने मासूम बेटे को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी और पति से झूठ बोला कि छत से गिर बेटे की मौत हो गई.
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15 दिन बाद हत्यारिन मां को बेटे जतिन की हत्या का हुआ पछतावा
रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला सामान्य दुर्घटना लग रही था, लेकिन महिला अपना पाप छुपा नहीं पाई. 15 दिन बाद ज्योति को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने अपने पति ध्यान सिंह को पूरी घटना बताई. पति ध्यान सिंह को भी पहले से ही ज्योति पर शक था, तो उसने पत्नी के कबूलनामें केऑडियो-वीडियो बना लिए.
बेटे की हत्या के जुटाए साक्ष्यों के साथ पति ने दर्ज कराई शिकायत
कांस्टेबल पति ने चालाकी से पत्नी के खिलाफ जुटाए साक्ष्यों के साथ थाटीपुर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने ज्योति और उसके प्रेमी उदय को आरोपी बनाया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मां ज्योति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन को दोषमुक्त कर दिया.
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