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SIMI मामले में ATS ने सीलबंद लिफाफे में पेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 11 जून को होगी अगली सुनवाई

MP High Court: स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया मामले में भोपाल एटीएस ने कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी. मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होनी है.

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SIMI मामले में ATS ने सीलबंद लिफाफे में पेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, 11 जून को होगी अगली सुनवाई
जबलपुर कोर्ट में पेश हुआ सिमी के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट

Jabalpur Court on SIMI Case: स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (SIMI) मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) के लिए बने ट्रिब्यूनल की जबलपुर (Jabalpur) में लगी दो दिन की विशेष कोर्ट (Special Court) की सुनवाई प्रक्रिया पूरी हो गई. मामले में एटीएस भोपाल (ATS Bhopal) के पुलिस अधीक्षक ने सील बंद लिफाफे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट (Intelligence Report) पेश की. रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेकर ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कौरव (Purushendra Kaurav) की बेंच ने अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की है. न्यायमूर्ति कौरव पीठासीन अधिकारी के रूप में देश के अलग-अलग स्थानों पर विशेष कोर्ट के जरिए इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि सिमी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं...

पहले भी दर्ज हुए थे बयान

दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए एटीएस और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए. दरअसल, जस्टिस कौरव इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि सिमी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के लिए देश में पर्याप्त कारण हैं या नहीं. इस दौरान दावे आपत्तियां भी पेश की गई, जिन पर ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की. 

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फरवरी में हुआ था ट्रिब्यूनल का गठन 

केन्द्र सरकार ने सिमी संगठन का प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव को सिमी के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्ति किया गया है. इसके पहले ट्रिब्यूनल ने एक जून को कर्नाटक के बंगलुरू में सुनवाई की थी. बता दें कि इस खास ट्रिब्यूनल का गठन इसी साल 8 फरवरी को की गई थी.

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