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This Article is From Apr 01, 2024

CM यादव ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, अब ड्रेस-किताबें निश्चित दुकान से खरीदने के लिए नहीं होगा दबाव

Private School Pressure on Parents: प्राइवेट स्कूल कई दिनों से पैरेंट्स पर दबाव बना रहे थे कि वो एक निश्चित दुकान से ही स्कूल ड्रेस, बैग और सिलेबस की किताब खरीदें. इस मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए.

CM यादव ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, अब ड्रेस-किताबें निश्चित दुकान से खरीदने के लिए नहीं होगा दबाव
प्राइवेट स्कूलों को लेकर मोहन यादव ने दिए आदेश

CM Yadav on Private Schools: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) द्वारा बच्चों के पैरेंट्स पर कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा था कि वो एक निश्चित दुकान से ही कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और ड्रेस आदि खरीदें. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है.

वहीं, मुख्यमंत्री के इस मामले में संज्ञान लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है. इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.

लगातार आ रही थी शिकायत

मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत होने वाली है. इसके शुरू होने से पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कोर्स की कॉपी किताब और यूनिफॉर्म, बैग आदि खरीदने के लिए प्राइवेट स्कूल दबाव बना रहे हैं. लोग लगातार इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल संचालक एक खास दुकान से ही कोर्स की कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहे हैं. मामला सीएम मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद सीएम ने इसको गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है.

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उप सचिव ने पत्र लिखकर दिए निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव जो मंडलोई ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि इन शिकायतों के संबंध में निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धाराओं के तहत कार्रवाई करें. 

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