आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ED की रिमांड खत्म होने पर सोमवार, 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इससे पहले अदालत ने 28 मार्च को केजरीवाल की ED हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई थी.
ED ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया. ED की ओर से ASG राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की.
ED ने कहा-केजरीवाल हमें नहीं कर रहे हैं सहयोग
ED ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं. वो हमें गुमराह कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं? इसपर ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं. हम बाद में इनकी ED कस्टडी की मांग करेंगे. ये हमारा अधिकार है. इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
केजरीवाल पर ये है ED का आरोप
ED का आरोप है कि आबकारी नीति में बदलाव (Delhi Excise Policy) के बदले केजरीवाल ने दक्षिण समूह के शराब व्यापारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी और उक्त धनराशि का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव (Goa-Punjab Assembly Elections 2022) में खर्च किया गया था.
केजरीवाल बोले- 'ये देश के लिए अच्छा नहीं'
कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं है.'
बता दें कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal), दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena), गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज कोर्ट में मौजूद थे.