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Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, कुछ और दिन बिताने होंगे जेल में

Arvind Kejriwal Case: सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रिम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनको अभी हाई कोर्ट के फैसले का और इंतजार करना होगा. फिलहाल वह जेल में ही है.

Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, कुछ और दिन बिताने होंगे जेल में
केजरीवाल को और रहना होगा जेल में

Arvind Kejriwal Jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM) और आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अभी राहत की सांस नहीं मिली है. उनकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई है. दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाली है. उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले का इंतजार करना होगा.

हाईकोर्ट के फैसले का हो रहा इंतजार

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) की याचिका पर कहा, 'हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे.' बता दें कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में बंद हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

21 जून को लगाई थी रिहाई पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर आप सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी. इसमें निचली अदालत (Lower Court) के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी. सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए. 

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ईडी ने किया था निवेदन

ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट (Trial Court) से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए. लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था.

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