Chhattisgarh Government Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जिनमें छठवीं विधानसभा (6th Assembly in Chhattisgarh) के बजट सत्र के लिए राज्यपाल (Chhattisgarh Governor) के अभिभाषण, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 और छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूपों को मंजूरी देना प्रमुख है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है. बता दें कि राज्य में नई सरकार (Vishnu Deo Sai Government) के गठन के बाद कैबिनेट की यह 6वीं बैठक है.
नई मदिरा दुकान खोलने पर रोक
कैबिनेट बैठक में सरकार ने आगामी बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में प्रजेंटेशन और बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में प्रजेंटेशन शामिल है. इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत निर्णय लिया गया है कि राज्य में कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी.
सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक के प्रारुप को मंजूरी
छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन विधेयक के तहत जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा बैठक में बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पदों को आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से सृजित करने का निर्णय लिया गया है.
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