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Fake ID Case: सक्ती में महिला की फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपियों को तीन साल की सजा, इतने का लगा जुर्माना

Fake ID Case: पीड़िता ने थाना सक्ती में 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील मैसेज भेज रहा है. इसकी वजह से उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है. पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी थी.

Fake ID Case: सक्ती में महिला की फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपियों को तीन साल की सजा, इतने का लगा जुर्माना
Fake ID Case: सक्ती में महिला की फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपियों को तीन साल की सजा, इतने का लगा जुर्माना

Fake ID Case: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक महिला की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी छवि खराब करने और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं. पीड़िता ने थाना सक्ती में 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील मैसेज भेज रहा है. इसकी वजह से उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है. पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया

पुलिस जांच के बाद सक्ती निवासी जय प्रकाश अग्रवाल और अमन गर्ग को गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि इन दोनों ने फर्जी आईडी बनाई थी. इसमें जय प्रकाश अग्रवाल ने अपना मोबाइल नंबर दिया था और आईडी अमन गर्ग चला रहा था. पुलिस ने मोबाइल फोन और सिम जब्त कर लिया था.

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद जायसवाल ने बताया कि जांच के दौरान फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया से जानकारी मंगाई गई थी. वहां से रिपोर्ट आने पर साइबर सेल से तकनीकी परीक्षण कराया गया था, जिसमें फेसबुक में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर और फोन की जानकारी मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता, गवाहों, साइबर थाना प्रभारी और रायपुर पुलिस मुख्यालय के विशेषज्ञ का परीक्षण कराया गया था. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएं.

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509(बी) के तहत सजा सुनाई है.

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