Chhattisgarh News: अगर आप छत्तीसगढ़ में रहने वाले एचआईवी पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपको यात्री बसों में यात्रा के दौरान किराया देने की ज़रूरत नहीं है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन वर्गों के लोगों को छूट दी है. इसके बाद ये सेवा लागू भी कर दी गई है.
कर सकते हैं शिकायत
परिवहन विभाग के अफसरों ने बताया कि सरकार ने जिन वर्गों को यात्री किराये में रियायत-छूट दी है. यदि यात्रा के दौरान बस कंडक्टर या संचालक उन्हें किराये में छूट नहीं देते हैं या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार या अवैध किराया वसूलते हैं तो इसकी शिकायत संबंधित जिले के जिला परिवहनअधिकारी से की जा सकती है. जिलास्तर पर अफसरों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी शिकायतों का तुरंत निराकरण करें.
ये निर्देश भी
अफसरों ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अवैध वसूली कर अधिक किराया दर वसूल किया जा सकता है.ऐसे में राज्य के परिवहन अधिकारियों को अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने और ऐसे यात्री वाहनों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन अधिकारियों ने आमजनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी देने यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिए हैं.
ज्यादा वसूली पर हुई कार्रवाई
इधर परिवहन विभाग की टीम ने यात्री बसों की जांच अभियान भी चलाया. जिसमें किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किये संचालित होते पाए 349 यात्री वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई. इनसे विभाग ने कुल 4,47,800 रुपये वसूले हैं.
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