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This Article is From Sep 20, 2023

रायपुर : पूर्व CM डॉ. रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द

NSUI नेता की शिकायत पर दर्ज की गई FIR के खिलाफ डॉ. रमन सिंह ने हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी.

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रायपुर : पूर्व CM डॉ. रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने 18 मई 2021 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने देश का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस पर पड़यंत्र करने का आरोप लगाया था
रायपुर:

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ी राहत मिली है. टूलकिट केस (Tool Kit Case) में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह (Dr Raman Singh) और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ दर्ज हुई FIR को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने रद्द करने का फैसला सुनाया है. दोनों बड़े नेताओं के लिए ये बड़ी राहत की खबर है.

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क्या था मामला

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने 18 मई 2021 को सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने देश का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस पर पड़यंत्र करने का आरोप लगाया था. बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसी तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी.

NSUI नेता की शिकायत पर हुई थी FIR

इन पोस्टों को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शिकायत की थी. जिस पर एक्शन लेते हुए रमन सिंह और संबित पात्रा सहित कुछ अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई थी. अब चूंकि हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया है, इससे इन दोनों नेताओं सहित बीजेपी (BJP) के लिए ये राहत की खबर है. डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, आगामी विधानसभा चुनावों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है. 

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रमन सिंह ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

NSUI नेता की शिकायत पर दर्ज की गई FIR के खिलाफ डॉ. रमन सिंह ने हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए FIR रद्द करने का फैसला सुनाया है.

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