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Panchayat Election: इन 18 दस्तावेजों में से एक दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट, देखें लिस्ट 

Nikay-Panchayat Election 2025: छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान के लिए 18 दस्तावेजों को मान्य किया है.

Panchayat Election: इन 18 दस्तावेजों में से एक दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट, देखें लिस्ट 

Chhattisgarh Nagriya Nikay And Panchayat Election 2025: छत्तीसगढ़ में कल 11 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव हैं. वोट देने के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो घबराएं नहीं. इसके बिना भी आप वोट दे सकते हैं. चुनाव आयोग ने वोट देने के लिए 18 दस्तावेजों को मान्य किया है. इनमें से किसी एक को दिखाकर वोट दे सकते हैं. बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में हो. 

ये दस्तावेज मान्य 

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है.  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को मान्य किया है, इनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य,केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र हैं. 

ये दस्तावेज भी किए गए मान्य 

इसके अलावा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय या छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र भी वोट देने के लिए मान्य किए गए हैं.  

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र,फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मतदान केंद्रों में  पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है. 

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मतदान में पहचान पत्र के रूप में मान्य किया हैं. यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिए गए लिंक से मतदाता डाउनलोड कर सकते हैं.  इसके लिए cgsec.gov.in वेबसाइट में जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन और वोटर सर्च एंड प्रिंट -रूरल नामवार सर्च करके अपना मतदान केंद्र का विवरण देख व प्रिंट पहचान पत्र कर सकते हैं. 

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