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लोकसभा चुनाव: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के बाद अब तक ₹30 करोड़ 47 लाख की नगदी और वस्तुएं जब्त

Chhattisgarh News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 1 अप्रैल तक 24 हजार 226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए है. साथ ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 885 किलो अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं.

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लोकसभा चुनाव: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के बाद अब तक ₹30 करोड़ 47 लाख की नगदी और वस्तुएं जब्त

Lok Sabha Polls in Chhattisgarh: इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसिया काफी सक्रिय हैं. चुनावों को देखते हुए अवैध धन और अन्य वस्तुओं को लेकर छापेमारी की जा रही है, इसके साथ ही सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस (Chief Electoral Officer Office of Chhattisgarh) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रभावी होने के बाद से 1 अप्रैल तक की स्थिति में 30 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं. इनमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि (Cash) शामिल हैं. 

क्या-क्या जब्त हुआ?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 1 अप्रैल तक 24 हजार 226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए है. साथ ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 885 किलो अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं.

सघन जांच अभियान के दौरान 1 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत के 24.16 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं.

इनके अलावा अन्य सामग्रियां जो जब्त की गई हैं उनकी कीमत 17 करोड़ 58 लाख रुपए है.

वोटर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं

छ्त्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं  उपलब्ध कराई जाएंगी. छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन पूरी तरह से कराया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क होनी चाहिए. मतदान केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं  वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात उन्हें वापस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी. मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है. मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है. दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा विकल्प देने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है. भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं हेतु सक्षम एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है.

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