Media Persons will cast Vote: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मीडियाकर्मियों को सुविधा दी है. आयोग ने चुनाव के लिए अनिवार्य सेवाओं में प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मियों (Media Persons) को भी शामिल कर लिया है. अब मान्यता प्राप्त प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र (Postal Ballot) से मतदान कर सकेंगे. बता दें कि ऐसे मीडियाकर्मी जिनके नाम लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया प्राधिकार पत्र के लिए भेजा गया है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाना है.
बूथ पर वोट करना है मना
प्राधिकार पत्र जारी मीडियाकर्मी जो अपनी ड्यूटी के कारण मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है. ऐसे मीडियाकर्मी प्रारूप 12 घ में अपना आवेदन अधिसूचना जारी होने से 17 अप्रैल 2024 तक सम्बंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा सकते हैं. आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना जरूरी होगा.
कलेक्टर केएल चौहान ने कहा कि सामान्य मतदान कर्मियों की तरह ही मीडिया कर्मियों के लिए यह व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, जो एक अच्छी पहल है. चुनाव कवरेज के समय मीडिया के लोग अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाते थे जो अब इस उपाय को अपनाकर अपना वोट दे सकेंगे.
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वोटिंग के पहले ही कर सकेंगे वोट
बता दें कि जो प्रारूप 12 घ में आवेदन करेंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान कर सकेंगे. उन्हें किसी भी परिस्थिति में वोटिंग के दिन पर मतदान केंद्र पर वोटिंग करने नहीं दी जाएगी. पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान के लिए नहीं जा पाने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जायेंगे.
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