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NDTV की खबर का असर: पुलिस आरक्षक भर्ती में आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ी, 'विष्णु कैबिनेट' में हुआ फैसला

Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.

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NDTV की खबर का असर: पुलिस आरक्षक भर्ती में आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ी, 'विष्णु कैबिनेट' में हुआ फैसला

Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. जिससे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा. बता दें कि NDTV ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर दिखायी थी, जिसमें बताया गया था कि आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर प्रदेश के युवा मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं.

सरकार ने अपने निर्णय में क्या कहा?

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक पद हेतु परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला आया है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद लगभग 5 वर्ष बीतने पर दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ,छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक  बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी. यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.

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