
Ambikapur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) से शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है. मणीपुर थाना पुलिस (Manipur Police station) ने यहां एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया था.
आरोपी के पास से पुलिस ने एक कार और ठगी की वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोबाइल भी जब्त किए हैं.
दरअसल,अम्बिकापुर के नमनाकला रिंग रोड निवासी अशोक गुप्ता ने 6 दिसम्बर 24 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बिलासपुर के ग्रीन गार्डन कालोनी के शुभम बिहार मंगला निवासी रासपाल सिंह बागड़िया वर्ष 2022 में रिंग रोड स्थित उनके लक्ष्मी होटल में आ कर रुका था. काफी दिनों तक आरोपी के होटल में रुकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई. इस दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया ने प्रार्थी अशोक गुप्ता को अंबिकापुर देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेंट कागज और साइट का नक्शा दिखा कर अम्बिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दी, जिसमें 2 कमरा उन्हें भी देने की बात कही.
आरोपी ने ऐसे लगाया चूना
इसके बाद आरोपी ने कुछ रुपये की आवश्यकता होने की बात कहते हुए बतौर एडवांस कुछ रुपये मांगे. इसके बाद पीड़ित अशोक गुप्ता ने तीन किस्तों में कुल 14 लाख 35 हजार रुपये उन्हें दे दिए.इस दौरान आरोपी ने गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक दिया, हालांकि, शिकायत दर्ज कराने तक आरोपी ने पीड़ित को 2 लाख रुपये ही वापस किए. बाकी 12 लाख 35 हजार रुपये वापस नहीं दे रहा है. वहीं, आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया का मोबाइल भी अब बंद आ रहा है. इस शिकायत के आधार पर मामले में थाना मणीपुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.
नोटिस का जबाब नहीं देने पर हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया को पुलिस ने धारा 35(3) बीएएसएस के तहत नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस तामील कराया था. नोटिस तामील होने के बाद भी आरोपी की ओर से जांच में सहयोग न करते हुए हाजिर नहीं होने पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.इस दौरान आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर पीड़ित से 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की.आरोपी के कब्जे से ठगी के लिए इस्तेमाल की गई नग मोबाइल और ठगी किए गए पैसों से मारुति सुजूकी कंपनी का सियाज कार सीजी/27/एम/2597 जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये है, उसे जब्त किया गया है. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां जज ने उसे हिरासत में भेज दिया.