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This Article is From Dec 19, 2024

Fake Degree: फर्जी डिग्री वाले टीचर ने खुद कर लिया प्रमोशन, ऐसे हुआ खुलासा, स्कूल समिति ने लिया एक्शन

Illegal Promotion: एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित लाहिड़ी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला ने खुद को प्रमोशन दे दिया. उसके बाद विद्यालय समिति टीचर पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है. लेकिन इसके बीच की कहानी बड़ी ही रोचक है.

Fake Degree: फर्जी डिग्री वाले टीचर ने खुद कर लिया प्रमोशन, ऐसे हुआ खुलासा, स्कूल समिति ने लिया एक्शन

Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में चिरमिरी जिले की शासकीय अनुदान प्राप्त लाहिड़ी बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Higher Secondary School) में पदोन्नति (Promotion) का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. विद्यालय में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला ने उपस्थिति रजिस्टर में स्वयं को 3 दिसंबर 2024 से व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदोन्नत कर दिया. इस मामले के उजागर होने पर विद्यालय प्रबंधन समिति ने शिक्षक को निलंबित कर दिया. प्राचार्य ने 7 दिसंबर को शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि उपस्थिति रजिस्टर में स्वयं को पदोन्नत दिखाना अनुशासनहीनता है. इसके बावजूद शिक्षक ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया. इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने स्वयं नोटिस जारी किया, लेकिन शिक्षक ने इसे भी स्वीकार नहीं किया. आखिरकार, प्रबंधन समिति ने 17 दिसंबर को राजीव लोचन शुक्ला को निलंबित कर दिया और इस संबंध में एमसीबी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी. शिक्षक को निर्देश दिया गया कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें.

फर्जी बीएड डिग्री का मामला

इस प्रकरण में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. डीईओ ने 17 दिसंबर को डीपीआई (संचालक लोक शिक्षण) को सूचित किया कि शिक्षक राजीव लोचन शुक्ला की बीएड की डिग्री अमान्य है. यह डिग्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्राप्त की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी घोषित किया है. डीईओ ने यह भी बताया कि लाहिड़ी विद्यालय में हिन्दी व्याख्याता का पद रिक्त नहीं है. मई 2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार, शिक्षक शुक्ला सबसे कनिष्ठ पांचवें स्थान पर हैं और व्याख्याता पद पर उनकी पदोन्नति नियम विरुद्ध है.

निलंबन का आदेश

विद्यालय प्रबंधन समिति ने शिक्षक के निलंबन का आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी है. निलंबन के दौरान शिक्षक को मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है.

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