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CM Vishnu Dev Sai ने लिए बड़े फैसले, अब सीएम स्वेच्छानुदान मद से दिए जाएंगे इतने करोड़ रुपये, प्राधिकरणों को लेकर आया नया अपडेट

Vishnu Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी निर्णय लिए गए. इसमें कई प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी गई.

CM Vishnu Dev Sai ने लिए बड़े फैसले, अब सीएम स्वेच्छानुदान मद से दिए जाएंगे इतने करोड़ रुपये, प्राधिकरणों को लेकर आया नया अपडेट
विष्णु देव साय ने कैबिनेट की बैठक में लिए अहम फैसले (File Photo)

Raipur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर जिले में सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) के मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. राज्य मंत्रिमण्डल (State Cabinet) ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है. इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जन प्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है. पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है. 

इन प्राधिकरण में होंगे बदलाव

  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी है. जिसके तहत सीएम प्राधिकरण के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे. इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे. 
  • सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे. बता दें कि इससे पहले सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्री प्राधिकरण के सदस्य होंगे. प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे. 
  • अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के सीएम साय अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे. राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी और विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य और सीएम के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे. 
  • मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे. प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार, अब दो मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्री और प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.     
  • बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सीएम अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे. इससे पहले सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्री, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. 

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सीएम स्वेच्छानुदान मद से दिए जाएंगे इतने करोड़ रुपये 

मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रुपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया है. राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया है. इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है.

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