Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (CG High Court) बिलासपुर (Bilaspur High Court) ने जिला प्रशासन को 26 जून तक अरपा नदी (Arpa River Chhattisgarh) के उद्गम स्थल के साथ-साथ अरपा नदी के संरक्षण का पूरा एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के निर्देश (High Court Instructions) पर अब जिला प्रशासन बिलासपुर एवं जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्शन मोड पर हैं. हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन बिलासपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही को निर्देश दिया है कि 26 जून को पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के संरक्षण एवं पूरी अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का एक्शन प्लान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें. हाई कोर्ट ने पहले भी इस मामले की सुनवाई करते हुए इसी तरह का निर्देश दिया था लेकिन अलग-अलग कारणों से जिला प्रशासन बिलासपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का समय मांगता रहा है. इसके बाद अब हाईकोर्ट ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 26 जून निर्धारित की है, जिसमें प्रशासन को एक्शन प्लान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है.
बैठक में क्या चर्चा हुई
हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अरपा रिवाईवल कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए लिए गए हैं. बैठक में मुख्य चर्चा आईआईटी भिलाई (IIT Bhilai) द्वारा प्रस्तुत प्रजेंटेशन तथा अरपा नदी में आईआईटी द्वारा किये जा सकने वाले सर्वे कार्य को प्रारंभ करने एवं विश्लेषित करने पर की गई.
इकोलॉजिस्ट डॉ नीरज तिवारी की ओर से वानिकी एवं कलेक्टर द्वारा स्थापित उप समितियों द्वारा प्रदत्त सभी जानकारियों को एकीकृत कर आईआईटी के भौतिक सर्वेक्षण जो कि लाईडर सर्वे होगा, से विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जाए और मूलतः नदी के उद्गम स्थल का भूमि अधिग्रहण कर यथाशीघ्र प्रशासकीय रूपरेखा तैयार किया जाये. वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता द्वारा आने वाले 26 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया गया.
अरपा उद्गम की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्राथमिकता में : कलेक्टर
अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मण्डावी द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से किये जाने की जानकारी दी गई. इस क्रम में समिति अगले सप्ताह अरपा उद्गम स्थल पेंड्रा का दौरा करने का निर्णय भी लिया गय.
हाई कोर्ट बिलासपुर की संवेदनशीलता से लोगों में उम्मीद जगी
हाई कोर्ट बिलासपुर जिस तरह अरपा उद्गम पेंड्रा सहित पूरी अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संवेदनशीलता के साथ लगातार सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन बिलासपुर एवं जिला प्रशासन गौरेला पेंड्रा मरवाही को एक के बाद एक निर्देश दिए हैं उससे लोगों में उम्मीद जगी है. स्थानीय लोगों को लग रहा है कि शायद अब अरपा उद्गम बच जाए.
बिलासपुर के बिलासा कला मंच द्वारा अरपा बचाव अभियान के तहत अरपा के उद्गम से लेकर जन जागरूकता अभियान के लिए प्रतिवर्ष यात्रा निकाली जाती है जो बीते 20 वर्षों से अनवरक जारी है, इस अभियान का सहयोगी पेंड्रा की अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा रही है जो वर्ष 2016 से अरपा उद्गम को पाते जाने के बाद लगातार जन आंदोलन चल रही है. अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा की ही ओर से संरक्षक रामनिवास तिवारी द्वारा अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की गई है. इसी तरह बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ल द्वारा भी अरपा नदी को बचाने एवं संरक्षण के लिए जनहित याचिका लगाई गई है, जिसके बाद से हाई कोर्ट अरपा के मामले में लगातार संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करके प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहा है.
यह भी पढ़ें : कोविड महामारी पढ़ाई में बनी बाधा, अब आठवीं पास होने की दौड़ में लगी हैं पाकिस्तान से भारत लौटीं गीता
यह भी पढ़ें : थैंक यू NDTV.... 3 साल बाद हुई परीक्षा, नर्सिंग स्टूडेंट्स ने हमारी मुहिम को सराहा, देखिए रिपोर्ट
यह भी पढ़ें : Swati Maliwal Assault: मालीवाल पर चुप क्यों हैं केजरीवाल... BJP का AAP पर प्रहार, कहा- द्रौपदी के चीरहरण जैसा