Chhattisgarh Diesel Price Drop: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विष्णु देव साय (Vishnudev Sai ) सरकार ने पड़ोसी राज्य से डीजल (Diesel) की आवक रोकने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया. सरकार ने बड़ी मात्रा में डीजल खरीद पर vat की दरों को घटा दिया है, जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये तक की कमी आएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के राजस्व को सालाना करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का फायदा होने की संभावना है.
हालांकि, सरकार के इस फैसले से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ये फैसले के साथ एक शर्त जोड़ दी है कि जो 12000 लीटर डीजल खरीदेंगे, उसी को इसका लाभ मिलेगा. यानी कुल मिलाकर ये फैसला बड़े उद्योगपति व ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है. दरअसल, अब तक ये लोग राज्य में वैट की दर ज्यादा होने पर पड़ोसी राज्यों से डीजल खरीदा करते थे, जिससे राज्य को भारी राजस्व का नुकसान होता था. एक अनुमान के अनुसार 15 से 20 करोड़ लीटर डीजल दूसरे राज्य से व्यापारी खरीदते थे. रेट कम होने के बाद ये लोग भी राज्य से ही खरीदी करेंगे, जिससे राज्य सरकार को 17 फीसदी वैट की राशि मिलेगी, जिससे राज्य सरकार को 300 से 350 करोड़ का राजस्व का लाभ होगा.
विधेयक पारित होने के बाद जारी हुई अधिसूचना
छत्तीसगढ़ सरकार ने GST अधिनियम में शीतकालीन सत्र में संशोधन किया था. इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है. पहले हाई स्पीड डीजल पर 23 फीसदी VAT और एक रुपये लीटर अतिरिक्त सरचार्ज था, इसी तरह पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज था. ऐसे में सरकार को इस बात की जानकारी लगी कि छत्तीसगढ के बड़े कारोबारी खासकर बॉर्डर वाले क्षेत्र में उत्तरप्रदेश और गुजरात से हाईस्पीड डीजल मंगवा रहे थे, क्योंकि दोनों राज्य में डीजल पर वैट कम होने की वजह से वहां डीजल सस्ता मिलता है. दरअसल, यूपी में डीजल पर 17 फीसदी और गुजरात में 14 फीसदी वैट है. ऐसे में दोनों राज्यों से खरीदने पर व्यापारियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का फायदा हो रहा था.
छत्तीसगढ़ में अब देना होगा 17 फीसदी वैट
जीएसटी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में करीब डेढ़ लाख किलो लीटर डीजल बाहर से खरीदा जाता है, जिससे सरकार को एक बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा था. इसके चलते यह प्रावधान किए गए हैं. इससे अब बाहर से डीजल की खरीदी पर रोक लगेगी, जिससे राज्य को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी. वहीं, इससे राज्य में सड़क परिवहन, रेलवे निर्माण कार्य, बड़े संयंत्र, पाइपलाइन बिछाने वाले कारखानों को भी लाभ मिलेगा.
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12 किलो लीटर डीजल की खरीदारी पर ही मिलेगा लाभ
डीजल पर वैट में की गई कमी का लाभ बड़े कारोबारी को ही मिलेगा. दरअसल, वैट में की गई इस कमी का लाभ लेने के लिए कम से कम 12000 लीटर डीजल की खरीदी करनी होगी. यह नियम सरकारी तेल कंपनियों के अलावा नायरा एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री के तेल पंपों से डीजल खरीद पर भी मिलेगा. हालांकि, इसके लिए वाणिज्य कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना होगा.
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