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बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कब? नन की गिरफ्तारी मामले में महिला आयोग सख्त, DGP को दिए ये निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने दो ननों की गिरफ्तारी के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने 15 दिनों के भीतर तीनों पीड़िताओं की अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (Chhattisgarh State Women Commission) ने दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण के आरोप में तीन लड़कियों को ले जा रही दो नानों की गिरफ्तारी के समय तीन आदिवासी महिलाओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि 15 दिन के भीतर तीनों आवेदिकाओं की अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर महिला आयोग को रिपोर्ट भेजें.

महिला आयोग को सुनवाई के दौरान पता चला कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग रेलवे स्टेशन में महिलाओं के साथ मारपीट की. इसके अलावा अभद्रता और जातिसूचक गालियां दीं, फिर भी स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की. इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने कहा कि एसपी दुर्ग और डीआरएम (रेलवे) ने मामले में लापरवाही और टालमटोल की है.

CCTV फुटेज भी नहीं दे रहा डीआरएम

आयोग ने यह भी जिक्र किया कि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज मांगने पर केवल एक गेट की रिकॉर्डिंग भेजी गई, जिससे यह लगता है कि डीआरएम भी साक्ष्य छिपाने में सहयोग कर रहे हैं. आयोग ने इस संबंध में डीजीपी को विशेष पत्र भेजने का निर्णय लिया है.

...तो NHRC को भेजी जाएगी

महिला आयोग ने स्पष्ट किया, अगर 15 दिनों में एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को पत्र भेजकर पीड़िताओं को पुलिस प्रशासन से मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करेगा.

दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नन गिरफ्तारी का क्या था मामला 

25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस के साथ एक युवक सुकमन मंडावी को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर हुई थी कि दोनों नन तीन आदिवासी युवतियों को नौकरी और पढ़ाई का झांसा देकर धर्मांतरण कराकर आगरा ले जा रही थीं. हालांकि  युवतियों का कहना था कि वह खुद अपनी मर्जी से जा रही थी और धर्मांतरण का कोई दबाव नहीं था.

लड़कियों का आरोप था बजरंग दल के लोगों ने उनके साथ मारपीट और गालीगलौज पुलिस की मौजूदगी में की और उनसे जबरन झूठे बयान दिलवाए. कोर्ट ने बाद में दोनों ननों और युवक को सशर्त जमानत दे दी.

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