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आबकारी आरक्षक परीक्षा में टी-शर्ट के कलर के आधार पर परीक्षार्थियों को केंद्र से लौटाया, जानें - क्या है नियम

Students Rejected for Exam: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में कई सारे छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. परीक्षा केंद्र पर उनके टी-शर्ट के कलर और पैटर्न तक पर आपत्ति जताकर उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

आबकारी आरक्षक परीक्षा में टी-शर्ट के कलर के आधार पर परीक्षार्थियों को केंद्र से लौटाया, जानें - क्या है नियम
छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक परीक्षा में छात्रों को परीक्षा केंद्र से लौटा दिया गया

Students Returned from Exam Centre: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 27 जुलाई को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा (Excise Constable Recruitment Exam) में डार्क कलर के कपड़ों की वजह से कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए. इसको लेकर अभ्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उनका एक साल बर्बाद होने का आरोप लगाया है. कुछ छात्रों का कहना था कि लाइनिंग वाली टी-शर्ट में भी उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया. NSUI ने भी परीक्षा कराने वाली संस्था, व्यापम पर मनमानी का आरोप लगाया है.

परीक्षा के नियम का कराया पालन - व्यापम

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में ड्रेस की वजह से वंचित होने पर उठे सवाल पर व्यापम के जॉइंट कंट्रोलर केदारनाथ पटेल ने बताया कि व्यापम ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने NTA के रूल्स का पालन किया है. एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के समय नियम पढ़ने के निर्देश दिए गए थे. एडमिट कार्ड में भी परीक्षा के निर्देश दिए गए थे. जिन्होंने निर्देश को पढ़ा, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई. ड्रेस के बारे में साफ लिखा था कि हल्के रंग के कपड़े पहनने है. लेकिन, कुछ अभ्यार्थी डार्क कपड़े पहनकर पहुंचे थे. उन्हें रोका गया क्योंकि नियम सबके लिए है.

कौन- कौन अभ्यार्थी परीक्षा से हुए वंचित?

आबकारी आरक्षक की परीक्षा में कई अभ्यार्थी डार्क कलर, जैसे काले, लाल, ब्राउन कपड़े पहनकर पहुंचे. जबकि, डार्क कलर प्रतिबंधित था. हल्के रंग के कपड़े पहनने थे. कई परीक्षार्थी फुल आस्तीन की शर्ट पहन के पहुंचे, जबकि हाफ शर्ट के निर्देश थे. ज्वैलरी और जूते पहनकर अभार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जिसकी वजह से उन्हें रोका गया शूज की जगह स्लीपर की ही परमिशन थी.

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 200 पदों के लिए 33 जिलों में 900 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की, जिसमें करीब 2.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. नकल रोकने और पारदर्शी परीक्षा के लिए नए नियम, NTA के नियम को लागू किया गया. व्यापम ने 13 पॉइंट के नियम एडमिट कार्ड में प्रिंट भी कराए थे, लेकिन छात्रों ने उसे पढ़ा ही नहीं...

आबकारी आरक्षक परीक्षा के क्या थे नियम?

  1. कृपया सभी पेज का प्रिंट आउट ले और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें. क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी
  2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पेन कार्ड / आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा. मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा
  3. यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले कर परीक्षा केंद्र में जावे
  4. परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं Frisking (फ्रिस्किंग) किया जा सके
  5. हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये
  6. फुटवियर के रूप में चप्पल पहने
  7. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है
  8. परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है
  9. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लाये
  10. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रिानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है
  11. चयन/प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें. व्यापम द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जावेगा
  12. निर्देशों का पालन ना करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा. परीक्षा में अनुचित साधनो का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी
  13. धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा. उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा तभी ऐसे पोशाक की अनुमति होगी

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