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Bilaspur: रील्स मामले में हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट 

रील्स के दो अलग-अलग मामलों ने हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुआ अफसरों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है. 

Bilaspur: रील्स मामले में हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट 

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की दो वायरल घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है. इसके लिए हाईकोर्ट ने  मुख्य सचिव से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा व न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु की बेंच ने कहा कि 2000 रुपये का जुर्माना कोई सजा नहीं, बल्कि मजाक है.

ये हैं मामले 

पहला मामला 20 जुलाई 2025 को रतनपुर के पास छह लग्जरी कार सवार युवकों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टंट कर ट्रैफिक जाम लगाने और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का है. जबकि दूसरा मामला सड़क पर अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाकर यातायात बाधित करने से जुड़ा है. इन दोनों ही मामलों को हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है. 

होगी कार्रवाई

रील्स से जुड़े इन दोनों मामलों पर सख्ती दिखाते हुआ हाईकोर्ट ने अफसरों पर भी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि हल्की कार्रवाई से अराजकता फैलने का खतरा है और संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

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