Chhattisgarh News: भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी और EOW की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है. स्पेशल कोर्ट ने 50-50 हजार के दो सक्षम जमानतदार की शर्त पर जमानत दी है. लेकिन सौम्या अभी जेल से बाहर नहीं आएंगी. क्योंकि उनके खिलाफ कोल लेव्ही का केस चल रहा है.
इसलिए मिली जमानत
दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया के वकील फैसल रिजवी ने स्पेशल कोर्ट की जज निधि शर्मा तिवारी के समक्ष 7 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया था कि चार्जशीट पेश करने की 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. 61 दिन पूरे हो गए हैं इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए.
इस पर सौम्या चौरसिया के वकील फैसल रिजवी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के साथ BNS की धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट 60 दिन में पेश नहीं होने पर उनके मुवक्किल को जमानत का अधिकार बन जाता है.
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जेल में रहना होगा
सौम्या को कोर्ट से तो जमानत मिल गई है. लेकिन उन्हें अब भी जेल में ही रहना पड़ेगा. उनकी रिहाई नहीं होगी. सौम्या चौरसिया की वकील फैसल रिजवी के दलीलों से सहमत होती हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन एसीबी द्वारा कोल लेवी स्कैम में सौम्या चौरसिया जमानत नहीं मिली है जिसके चलते उन्हें जेल में रहना होगा.
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