
Car GST Reduction News: 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्र और राज्यों ने ऐतिहासिक फैसला लिया. अब 22 सितंबर से पूरे देश में सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% रहेंगे. वहीं, सुपर लक्ज़री और तंबाकू उत्पादों पर 40% का विशेष टैक्स लगाया जाएगा.
पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 40%
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ-साथ मुआवज़ा सेस भी लागू रहेगा. इसी श्रेणी में शुगर ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेज को भी रखा गया है.
ईवी वाहनों पर कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर जीएसटी पहले की तरह 5% ही रहेगा.
इंश्योरेंस सेवाओं पर बड़ी राहत
- बैठक में बीमा सेवाओं को लेकर भी बड़ा निर्णय हुआ. अब—सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों (टर्म लाइफ, ULIP और एंडोमेंट पॉलिसी) पर जीएसटी से पूरी छूट मिलेगी.
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटिज़न पॉलिसी सहित) पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.
- इससे बीमा आम आदमी के लिए सस्ता होगा और कवरेज बढ़ेगा.
ऑटो सेक्टर में बड़े बदलाव
- छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें: टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया.
- बस, ट्रक और एंबुलेंस: अब 18% जीएसटी लगेगा.
- ऑटो पार्ट्स: एक समान दर 18% तय की गई.
- बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा की बाइक, पर्सनल एयरक्राफ्ट और याट्स: इन पर 40% जीएसटी लागू होगा.
सीमेंट, दवाइयां और हेल्थकेयर
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया.
- 33 जीवनरक्षक दवाइयों पर जीएसटी को शून्य (Nil GST) कर दिया गया.
- कैंसर और रेयर डिजीज़ की 3 अहम दवाओं पर भी टैक्स 0% कर दिया गया.
- कई अन्य दवाओं को 12% से घटाकर 5% स्लैब में लाया गया.
- स्पेक्टेकल्स और विज़न गॉगल्स पर टैक्स 28% से घटकर 5% हो गया.
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत
- सरकार ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े फैसले किए:
- ट्रैक्टर और कृषि मशीनें, हार्वेस्टिंग व थ्रेशिंग मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन अब 12% की जगह 5% जीएसटी स्लैब में आएंगी.
- 12 बायो-पेस्टीसाइड्स और नैचुरल मेंथॉल पर भी टैक्स 5% कर दिया गया.
- हैंडिक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और लेदर गुड्स को भी 5% स्लैब में शामिल किया गया.
उर्वरक और ऊर्जा सेक्टर में सुधार
- सरकार ने लंबे समय से लंबित इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया है.
- सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया.
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे बायोगैस प्लांट, सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर और विंडमिल्स पर टैक्स 12%/18% से घटाकर 5% कर दिया गया.
रोज़मर्रा की चीजें और खाने-पीने का सामान
- शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, साइकिल, टेबलवेयर और घरेलू सामान पर जीएसटी अब सिर्फ 5% होगा.
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना और पनीर को पूरी तरह Nil GST श्रेणी में रखा गया.
- रोटियां, पराठा और सभी तरह की इंडियन ब्रेड्स पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
- नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, कॉफी, बटर, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट्स पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है.
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वित्त मंत्री का संदेश: आम आदमी को राहत, किसानों को सहारा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने जीएसटी ढांचे को सरल किया है. रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीजें सस्ती होंगी, किसानों और श्रम-प्रधान उद्योगों को मदद मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा. यह सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है.”
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