Raisen Guest Teachers: रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी एक आदेश नें उन अतिथि शिक्षकों की पेशानी पर बल डाल दिया है, जो जिले के विभिन्न कॉलेजेज में गेस्ट लेक्चरर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना परीक्षा में 30 फीसदी या उससे कम रिजल्ट वाले गेस्ट शिक्षक को ही अगले सत्र में स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा.
सालाना परीक्षा में 30 फीसदी या उससे कम रिजल्ट कम है तो...
रायसेन में बुधवार को बुलाई एक मीटिंग में जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त आदेश जारी किया. जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि उन गेस्ट टीचर को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, जिनकी सालाना परीक्षा में 30% या उससे कम रिजल्ट कम है. ऐसे में कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को नए सत्र में स्कूलों में पढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा.
आदेश से पड़ेगा अतिथि शिक्षकों की भर्तियों पर प्रभाव
रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश में सख्ती से लागू करने को कहा है और आदेश का पालन नहीं होने पर संकुल प्राचार्य पर गाज गिरना तय है. हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी के उक्त आदेश से कॉलेजेज में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने वाले शिक्षक बेरोजगार होना तय है.
अतिथि शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गेस्ट टीचर को लेकर जारी नए आदेश के बाद अब जिले के अतिथि शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसका सीधा सा अर्थ है कि स्कूलों में 30 फीसदी परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों की छंटनी होगी और भविष्य में उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी.
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