
DICGC Act: लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करवाते हैं. लेकिन अगर किसी कारणवश बैंक बंद हो जाए तो उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा? इस बात को लेकर चिंता होना भी स्वाभाविक है. लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है. आपका जमा पैसा आपको जरुर वापस मिलेगा. बस आपको कुछ जरुरी प्रकियाओं को फॉलो करना होगा.
प्रक्रियाओं को करें फॉलो
अगर किसी बैंक का संचालन आरबीआई की ओर से बंद कर दिया जाता है. तो उस बैंक के खाताधारकों के जमा पैसों को वापस दिलाने के लिए भी एक प्रक्रिया तय होती है. जिसके तहत उनके पैसे वापस किए जाते हैं. बैंक बंद होने के बाद आपको तुरंत अपने बैंक की ब्रांच से संपर्क करना जरूरी है. इसके बाद आप वहां से क्लेम की प्रक्रिया के बारे में पता कर सकते हैं.
लेकिन इसमें जमाकर्ता को सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसे वापस मिल सकते हैं.अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से ज्यादा है. तो आपको परिसमापक की प्रक्रिया में भाग लेना होगा. डीआईसीजीसी एक्ट (DICGC Act) के तहत बैंक में जमाकर्ता को सिर्फ 5 लाख तक ही रुपये वापस मिल पाएंगे. अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, तो उसमें मौजूद किसी भी ग्राहक के 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहते हैं. यह गारंटीड वापस मिल जाते हैं. DICGC Actके तहत, अगर कोई बैंक किसी कारण बंद हो जाता है. तो फिर हर एक जमाकर्ता को उसके पैसे लौटाने के लिए जिम्मेदार होता है.
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