Birth Death Registration Online: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को एक बटन के क्लिक पर जन्म और मृत्यु के सहज और झंझट फ्री पंजीकरण के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन (CRS App) लॉन्च किया. इसकी मदद से आप घर बैठे बर्थ और डैथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा तैयार नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) मोबाइल ऐप से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवश्यक समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.
शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया विजन' को ध्यान में रखते हुए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. यह ऐप लोगों को कभी भी, कहीं से भी अपने राज्य की भाषा में पंजीकरण की सुविधा देगा. यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल और आसान बनाएगा.'
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा आसान
शाह ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के लिए आज नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया. यह एप्लिकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देकर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बना देगा."
Under PM Shri @narendramodi Ji's Digital India vision to integrate technology with governance, launched the Civil Registration System mobile application today.
— Amit Shah (@AmitShah) October 29, 2024
This application will make registration of births and deaths seamless and hassle-free by allowing citizens to register… pic.twitter.com/6VFqmIQXL9
यहां जानें पूरा प्रोसेस
बर्थ और डैथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च सीआरएस ऐप के जरिए ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु होने के बाद 21 दिन के भीतर ऐप पर जाकर इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा. इसके बाद यह रिकॉर्ड क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय जाएगा. वहां से जब पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी तो फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे.
दलालों के चक्कर से छुटकारा
इस ऐप के आने से लोगों को काफी आसानी होगी. लोगों को दलालों के चक्कर नहीं काटने पडेंगे. अगर ऐप पर कोई 21 दिन के भीतर रिकॉर्ड दर्ज नहीं कर पाता है. तो फिर लेट फीस चुकानी होगी. जो 22 दिन से 30 दिन के लिए 2 रुपये होगी. जबकि 30 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए 5 रुपये लेट फीस देनी होगी.
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