आज़ाद भारत के 26 नवंबर 1949 की तारीख एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है. वजह यह है कि, 26 नवंबर को देश के संचालन हेतु भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था. ऐसे में डॉ भीमराव आंबेडकर के संविधान रूपी महान अवदान के लिए भारत सरकार द्वारा 26 नवम्बर 2015 से "संविधान दिवस" मनाने का आगाज किया गया. 26 नवंबर का गौरव इसलिए भी है क्योंकि इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य और दानवीर डॉ हरिसिंह गौर का भी जन्मदिवस होता है. वहीं, संविधान दिवस देश को स्वतंत्र कराकर व्यवस्था निर्मित करने वाले महापुरुषों को याद करने और उनके कर्म को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित करता है.
संविधान दिवस मनाने की दरकार क्यों है? इस सवाल के जवाब की तरफ जब हम गौर फ़रमाते हैं तब समझ आता है कि, संविधान किसी भी आजाद देश की जनता के गरिमापूर्ण जीवन और विकास का मूल आधार होता है. ठीक ऐसे ही हमारे देश का संविधान है, जिसका मूल अंश प्रस्तावना है.
हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे अन्य संवैधानिक मूल्य एक बुनियादी अपरिहार्यता है. मगर, ध्यातव्य है कि, संवैधानिक मूल्य आये कहां से हैं? ऐसे में मेरी समझ से मुझे प्रतीति होती है कि संवैधानिक मूल्यों का प्रादुर्भाव “प्राकृतिक आज़ादी” से ही हुआ.
हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता के विकास से ही मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्य प्रादुर्भूत हुए. संवैधानिक मूल्यों की महत्वता इसलिए है कि, संवैधानिक मूल्य गौरवशाली जीवन जीने के साथ, नागरिक कर्तव्यों का बोध कराते हुए, नागरिकों के हितों का सरंक्षण करते हैं. ऐसे में संवैधानिक मूल्यों को दुनिया का असाधारण मूल्य भी कहा जा सकता है.
अब यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि, संवैधानिक मूल्यों का अहसास कैसे होता है? इसके के लिए हम बंधुता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों के उदाहरण देखें सकते हैं. जैसे यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में सलाहकार के पद पर हैं और कोई आम व्यक्ति आपके पास सलाह लेने आया. तब आप व्यक्ति से विनम्रता व सम्मानपूर्वक पेशाते है और उचित ढंग से सलाह देते हैं. तब यहां आपने बंधुता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों का पालन किया है. वहीं, यदि आपसे सलाह लेने आये व्यक्ति से आप असभ्यता से पेशाते हैं. गलत शब्द बोलते हैं और अनुचित सलाह देते हैं. तब इस स्थिति में आप बंधुता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संविधानिक मूल्य का हनन करते हैं. ध्यान देने योग्य है कि, यहां आपका व्यवहार संवैधानिक मूल्य को मजबूत और कमजोर कर सकता है. इसलिए, हमारे व्यवहार में हमें संवैधानिक मूल्यों को लाने की दरकार है.
जब छुआछूत और जातिगत भेदभाव की घटना हमारे सम्मुख आती है तब ज्ञात होता है कि, लोगों का समाजिक न्याय जैसा संवैधानिक मूल्य प्रभावित हो रहा है. वहीं, जब पीड़ित पक्ष का मामला शासन-प्रशासन के सामने होता है और पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार भी लगाता है मगर, उसे न्याय नहीं मिलता, तब विश्वास और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचती है.
संवैधानिक मूल्य की जिम्मेदारी और पालन देखें, तब समझ आता है कि, यह हमारी नैतिकता पर निर्भर करता है. संवैधानिक मूल्य के प्रति हमें नैतिक रूप से जिम्मेदार होना पड़ेगा. तब कहीं संवैधानिक मूल्य जमीन पर पहुँच पायेगें. जिस तरह आज हमारा नैतिक पतन हो रहा है उससे अवश्यंभावी है कि, नैतिक शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए. वहीं, संवैधानिक मूल्यों को पढ़ने, समझने और प्रेक्टिस करने की जरूरत है. जिससे हमारे अंदर संवैधानिक मूल्यों की जीवंतता पैदा होगी और हम संविधान व कानून को वास्तविक रूप में समझते हुए उचित क्रियान्वित कर पायेंगे. जब कानून, नीतियों का न्यायसंगत निर्वहन होता है, तब सही मायनों में हमें संवैधानिक मूल्यों का सटीक पालन नजर आता है. इसलिए, नियमों, कानूनों को हमें संवैधानिक मूल्यों के नजरिए से देखना चाहिए.
सतीश भारतीय, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं. मानवाधिकार और समाजिक न्याय के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं.
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं.