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Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने व्यापम मामले में 12 आरोपियों को सुनाई सजा; अब इतने साल जेल में कटेंगे

Vyapam Scam Case Indore Court: व्यापमं घोटाला देश के सबसे बड़े भर्ती और परीक्षा घोटालों में से एक रहा है, जिसमें अब तक कई मामलों में दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है. इंदौर में अदालत के आदेश के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया. दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में चार आरोपी मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जबकि शेष आरोपी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं.

Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने व्यापम मामले में 12 आरोपियों को सुनाई सजा; अब इतने साल जेल में कटेंगे
Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने व्यापम मामले में 12 आरोपियों को सुनाई सजा; अब इतने साल जेल में कटेंगे

Vyapam Scam Case Indore Court Verdict: व्यापम घोटाले (Vyapam Scam Case) से जुड़े एक अहम मामले में इंदौर (Indore Special Court) की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पीएमटी भर्ती परीक्षा (PMT Exam) में फर्जीवाड़े के मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गौरतलब है कि व्यापम घोटाला देश के सबसे बड़े भर्ती और परीक्षा घोटालों में से एक रहा है, जिसमें अब तक कई मामलों में दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है.

Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने सुनाई सजा

Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने सुनाई सजा

क्या था मामला?

यह मामला पीएमटी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलवाई गई थी. इस संगठित फर्जीवाड़े में फॉर्म भरने वाले मूल परीक्षार्थी, उनके स्थान पर परीक्षा देने वाले फर्जी परीक्षार्थी और पूरी व्यवस्था कराने वाले बिचौलिये शामिल थे. जिसमें आज अदालत की माननीय न्यायाधीश शुभ्रा सिंह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

अदालत के आदेश के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया. दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में चार आरोपी मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जबकि शेष आरोपी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं.

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी गंभीर अन्याय है. वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण उसके प्रकरण की सुनवाई पहले ही पृथक रूप से की जा चुकी है.

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